1682682698392

दारोगा जी की गुंडई फरियादी को ही डाल दिया हवालात में, जानिये कोर्ट नें फिर क्या किया दारोगा जी के साथ,

THE POLICE TODAY

पीलीभीत: समाज के बीच पुलिस का होना कितना आवश्यक है ये सभी जानते है,जनता पुलिस पर इसीलिए भरोसा करती है की पुलिस समय समय पर समाज की सुरक्षा करती है पीड़ितों को न्याय दिलाती है,लेकिन ऐसे पुलिसकार्मियों की भी कमी नही जो खाकी मे रहकर समाज की सुरक्षा नही बल्कि उनका शोषण करते है,और ये वही पुलिसकर्मी होते है,जिनके कारण समस्त पुलिसकार्मियों पर से जनता का विस्वाश कम होता है

ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आया है जहां अनुसूचित जाति के फरियादी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए चार घंटे तक हवालात में डालने के मामले में पूरनपुर प्रभारी निरीक्षक आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है।

यह मामला गजरौला थाना में तैनाती के दौरान का है। अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। मामले की विवेचना सीओ सिटी को सौंपी गई है।

गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम भूड़ा सरैंदा निवासी भूपराम ने चार मार्च 2023 को स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट शिवा पांडेय की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया कि ग्राम अजीतपुर पटपरा के रामऔतार, छत्रपाल और विजयपाल से उसकी मुकदमेबाजी चल रही है।

आठ नवंबर 2022 को कचहरी पीलीभीत से इसी मुकदमे में वादी व उसकी पत्नी बयान देकर लौट रहे थे। पहले से गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे तीनों आरोपित पीड़ित दंपति को देखकर बाहर निकले। फिर रामऔतार ने तमंचे से फायर कर दिया। जिसमें दंपति बाल बाल बच गया।

पुलिस के सुनवाई न करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए। लेकिन गजरौला पुलिस ने अभियोग पंजीकृत नहीं किया। वह गजरौला के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष रघुवंशी के पास गए। इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी ने गाली गलौज व जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। चार घंटे तक हवालात में बंद रखा।

इस घटना की शिकायत एसपी से की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट शिवा पांडेय ने थानाध्यक्ष गजरौला को इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर थाना गजरौला में इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफअभियोग दर्ज कर लिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *