images 2023 05 11T031135.384

दो बार हलाला होने पर गर्भवती हुई महिला फिर कराया गर्भपात; पीड़िता बोली जबरन किया था निकाह

THE POLICE TODAY

बरेली के बारादरी इलाके की युवती ने पति पर दो बार तीन तलाक देने और अलग-अलग लोगों से हलाला कराने का आरोप लगाया है। सकलैन नगर के पास रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि जब वह नाबालिग थी, उसके पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
पीड़ित युवती ने अपने परिजनों को बताया तो उन्होंने लोकलाज के डर से उसे चुप करा दिया। कुछ दिन बाद युवक उसे जबरन नोएडा ले गया और बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। नोएडा में मौलाना को बुलाकर जबरन उससे निकाह कर लिया। इसके बाद उसका शोषण करने लगा। गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करा दिया गया। इसके बाद वह उसे बरेली लेकर आया और तीन तलाक देकर भगा दिया। युवती के परिजनों से बात कर उसे दोबारा रखने को तैयार हो गया और उसका एक व्यक्ति के साथ हलाला कराया। दूसरी बार निकाह के बाद युवती दोबारा गर्भवती हो गई।

पीड़िता का आरोप है कि दोबारा भी उसने गर्भपात करा दिया। कुछ दिन तक सब-कुछ ठीक रहा, फिर पति ने दोबारा युवती को तलाक दे दिया और सैलानी निवासी दोस्त से उसका हलाला कराया। अब पति ने तीसरी बार युवती से निकाह कर लिया है। युवती तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसे फिर से भगा दिया।

पीड़ित युवती का आरोप है की उसका पति आपराधिक किस्म का है। वह उससे देह व्यापार कराना चाहता है। युवती का तीसरी बार भी गर्भपात कराने की फिराक में है। युवती पति की करतूतों से डरी हुई है। इसके कारण वह डर से उत्तराखंड में छिपकर रह रही है। युवती की शिकायत पर बारादरी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानिये क्या है हलाला,

इस्लाम में औरत को तीन तलाक़ देने के बाद दोबारा उसी औरत से विवाह करने की प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। यह विवाह (निकाह) मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमानों के कुछ संप्रदायों द्वारा किया जाता है क्योंकि शरिया के मुताबिक अगर किसी पुरुष ने औरत को तीन तलाक दे दिया है तो उस पुरुष ने उस औरत का अपमान किया है, इस लिए अब वह पुरुष उस औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वह औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी कर तलाक न ले ले, दूसरे पति को तलाक देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, अगर वह तलाक देना न चाहे तो यह दोनों पति-पत्नी के रिश्ते के साथ जीवन बिताएंगे। अतः निकाह हलाला के लिए, तलाकशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है, उस पुरुष के साथ विवाह की संसिद्धि करती है और तलाक लेती है ताकि उसे अपने पहले पति से पुनर्विवाह करना उचित हो सके। निकाह हलाला एक प्रक्रिया है जिसके हिसाब से अगर आपने अपनी पत्नी को तीन बार तीन तलाक दे दिया तो आप उससे तब तक दोबारा विवाह नहीं कर सकते जब तक वो एक बार फिर किसी और से शादी न कर ले।, साथ ही वह अपने दूसरे पति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *